अन्य खबरेछत्तीसगढ़ताज़ा ख़बरें

*प्राकृतिक आपदा राहत के तहत मृतकों के वारिसों को 16 लाख रूपये की मंजूरी*

 

 

कोरिया 03 जून 2024/ छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान 1 दिसम्बर 2022 में निहित प्रावधान अनुसार राजस्व पुस्तक 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6 (1) के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान है।

इसी कड़ी में अपर कलेक्टर बैकुण्ठपुर से मिली जानकारी अनुसार बैकुण्ठपुर तहसील के ग्राम जामपानी की श्रीमती सुमित्रा की आकाशीय बिजली से मृत्यु होने पर उनके वारिश श्री भईयालाल, ग्राम खाड़ा की श्रीमती लक्ष्मनिया की कुआं में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिश श्री रमेश एवं तहसील पोड़ी (बचरा) के ग्राम अमका निवासी श्री अहिबरन को सर्प काटने से मृत्यु होने पर उनके वारिश श्रीमती धनमत बाई तथा ग्राम जिल्दा की श्रीमती जानकुवंर की कुआं में डूबने से मृत्यु होने पर उनके वारिश श्री लालचंद को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृत की गई है।

Show More
Back to top button
error: Content is protected !!